डीपफेक और AI पर नकेल: केंद्र सरकार के नए और कड़े नियम

केंद्र सरकार ने एआई-जनरेटेड और डीपफेक (Deepfake) सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन किया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक एआई कंटेंट को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। ये नियम 20 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और व्याख्या:
प्रश्न 1: नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक एआई कंटेंट कितने समय में हटाना होगा?
उत्तर: 3 घंटे के भीतर।
व्याख्या: पहले यह समयसीमा 36 घंटे थी, जिसे घटाकर अब केवल 3 घंटे कर दिया गया है ताकि डीपफेक का नुकसान कम किया जा सके।
प्रश्न 2: डीपफेक और एआई कंटेंट के लिए नए नियम भारत में कब से लागू होंगे?
उत्तर: 20 फरवरी 2026 से।
व्याख्या: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रश्न 3: नए नियमों के तहत ‘सिंथेटिक सूचना’ (Synthetic Information) से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: एआई से तैयार ऑडियो, वीडियो या विजुअल कंटेंट जो वास्तविक प्रतीत होता हो।
व्याख्या: इसमें डीपफेक वीडियो शामिल हैं। हालांकि, सामान्य एडिटिंग और शैक्षणिक कार्यों को इन कड़े नियमों से बाहर रखा गया है।
प्रश्न 4: क्या यूजर्स के लिए एआई कंटेंट का खुलासा करना अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, यूजर्स को एआई से तैयार या संशोधित कंटेंट पोस्ट करते समय इसका ‘डिस्क्लोजर’ (खुलासा) करना होगा।
 

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