भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नया Protected Area Regime (संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था) लगाया है गृह मंत्रालय ने 17 दिसंबर 2024 को नॉर्थ ईस्ट के राज़ मणिपुर नागालैंड और मिज़ोरम में प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम PAR को फिर से लागू किया है ।
यह विदेशी नागरिको के लिए इस राज्य में प्रवेश घूमने फिरने और यात्रा करने पर कड़ी पाबंदियां लगाता है, घोषित किये गये संरक्षित क्षेत्र में बिना परमिशन के प्रवेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारतीयों के लिए कोई पाबंदी नहीं है ।
यह प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम विदेशियों के लिए 1958 में लाया गया था, इस संरक्षित क्षेत्र सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा ,राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जुड़ी सीमा है ।
इस आरक्षित क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर लद्दाख , मिज़ोरम , नागालैंड सिक्किम ,उत्तराखंड और राजस्थान की पूरी एवं आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्र प्रतिबंधित है, 1963 में पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था ।
2010 में मणिपुर नागालैंड और मिज़ोरम में PAR को हटा दिया गया था, यह सुविधा शुरू में एक वर्ष के लिए शुरू किया गया और 17 दिसंबर 2024 को राज्यों से छूट वापस ले ली गई ।
प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम लगाये जाने के कारण
- मणिपुर में कुकी-जो और मैंताई समुदायों के बीच संघर्ष और हिंसा के कारण
- म्यांमार से शरणार्थियों की संख्या 2021 से लगातार मिज़ोरम और मणिपुर में बढ़ रही है
- जनवरी 2024 में भारत म्यांमार सीमा के बीच फ्री मूवमेंट रेजीम एमएफआर का निलंबित होना
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण
प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम में जाने के लिए परमिट कैसे मिलेगी
- विदेशी नागरिको को PAP के लिए भारतीय गृह मंत्रालय,जिला मजिस्ट्रेट ,राज्यों के गृह आयुक्त या विदेशियों के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यालय एफआरआरओ (FRRO) से मिल सकती है ।
- अफगानिस्तान ,पाकिस्तान और चीन के नागरिको को MHA से विशेष अनुमति लेनी होगी ।
- म्यांमार के नागरिको को भी पीएपी (PAP) लेनी होगी और इन नागरिको को भारत में प्रवेश के 24 घंटे के भीतर रजिस्टर करना होगा ।
